केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके तहत कुछ छूट और आवश्यक शर्तों के साथ जरूरी उपक्रमों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन 2.0 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी। क्वारांटाइन फैसिलिटी के लिए इस्टबलिशमेंट का उपयोग किया जा सकता है। सेल्फ एंप्लायड लोगों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स (बढ़ई) को भी अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महानगर पालिका और नगर पालिका की सीमा से बाहर खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। उन प्रोडक्शन इकाइयों को शुरू किया जा सकता है, जिन्हें लगातार प्रोसेस की जरूरत है और उनके सप्लाई चेन को भी शुरू किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइन जारी
• Sharddha Pandram